- अपना कार्य स्थान छोड़ने से पूर्व प्रपत्र् सं. 105 पर अनुमति लें |
- अस्थायी अपंगता हितलाभ की समाप्ति के बाद चिकित्सा बोर्ड द्वारा जाँच के लिए तुरंत आवेदन करें |
- सलाह मिलने पर चिकित्सा निर्देशी/बोर्ड के समक्ष उपस्थित हों |
- आवश्यकता पड़ने पर हितलाभों का लाभ उठाएँ |
- अपने दावा प्रपत्र् में दिनांक सहित अपना पूरा ब्यौरा दें |
- शाखा कार्यालय प्रबंधक आपका मार्गदर्शक है |नकद हितलाभ की प्राप्ति में आई किसी भी कठिनाई के लिए कृपया उनकी सलाह लें |
- अपना पहचान पत्र् किसी दूसरे को न दें |
- अपने चिकित्सक से अनावश्यक मांगें न करें | चिकित्सक को अन्य व्यक्तियों की भी सहायता करने दें जो कि अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं |
- अपने चिकित्सा प्रमाणपत्र् से छेड़छाड़ न करें | यह एक दंडनीय अपराध है |
- शाखा कार्यालय में अपना चिकित्सा प्रमाणपत्र् जमा कराने में विलंब न करें |
- जो हितलाभ कानूनी तौर पर आपको देय नहीं हैं, उन्हें प्राप्त करने हेतु असत्य कथन या असत्य अभ्यावेदन न दें |

