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मातृत्व हितलाभ अंशदायी शर्तों के अधीन निम्नलिखित मामलों में बीमाकृत महिला को देय होता है:-
प्रसूति - फार्म 21 तथा 23 प्रस्तुत करने पर 12 सप्ताह (84 दिन) की अवधि के लिए देय
गर्भपात या गर्भ का चिकित्सीय समापन (एम टी पी) - फार्म 20 और 23 के आधार पर गर्भपात के बाद की तारीख से 6 सप्ताह (42 दिन) के लिए देय
गर्भधारण, प्रसूति, समयपूर्व जन्म के कारण होने वाली बीमारी पर फार्म 8, 10 तथा 9 के आधार पर एक माह से अनधिक के लिए देय ।
प्रसूति के दौरान बीमाकृत महिला की मृत्यु के कारण पीछे शिशु छोड़ने पर फार्म 24(ख) प्रस्तुत करने पर उसके नामिती को मातृत्व हितलाभ देय है ।
मातृत्व हितलाभ दर औसत दैनिक मजदूरी की 100% है ।
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कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 |
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"कर्मचारियों के लिए बीमारी, प्रसवकालीन और सेवाकाल की स्थिति में कुछ विशेष हितलाभ प्रदान करने तथा उनसे संबन्धित मामलों में उपबंध बनाने हेतु बनाया गया अधिनियम। "
कोई शंका होने पर कृपया ई-मेल आई॰ डी॰ : esic-hqrs@esic.in पर लिखें।
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