क॰रा॰बी॰नि॰ पहचान कार्ड
 



 
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क्या करें और क्या न करें

कृपया करें

  • अपना कार्य स्थान छोड़ने से पूर्व प्रपत्र् सं. 105 पर अनुमति लें |
  • अस्थायी अपंगता हितलाभ की समाप्ति के बाद चिकित्सा बोर्ड द्वारा जाँच के लिए तुरंत आवेदन करें |
  • सलाह मिलने पर चिकित्सा निर्देशी/बोर्ड के समक्ष उपस्थित हों |
  • आवश्यकता पड़ने पर हितलाभों का लाभ उठाएँ |
  • अपने दावा प्रपत्र् में दिनांक सहित अपना पूरा ब्यौरा दें |
  • शाखा कार्यालय प्रबंधक आपका मार्गदर्शक है |नकद हितलाभ की प्राप्ति में आई किसी भी कठिनाई के लिए कृपया उनकी सलाह लें |

न करें

  • अपना पहचान पत्र् किसी दूसरे को न दें |
  • अपने चिकित्सक से अनावश्यक मांगें न करें | चिकित्सक को अन्य व्यक्तियों की भी सहायता करने दें जो कि अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं |
  • अपने चिकित्सा प्रमाणपत्र् से छेड़छाड़ न करें | यह एक दंडनीय अपराध है |
  • शाखा कार्यालय में अपना चिकित्सा प्रमाणपत्र् जमा कराने में विलंब न करें |
  • जो हितलाभ कानूनी तौर पर आपको देय नहीं हैं, उन्हें प्राप्त करने हेतु असत्य कथन या असत्य अभ्यावेदन न दें |

 

 

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948

"कर्मचारियों के लिए बीमारी, प्रसवकालीन और सेवाकाल की स्थिति में कुछ विशेष हितलाभ प्रदान करने तथा उनसे संबन्धित मामलों में उपबंध बनाने हेतु बनाया गया अधिनियम। "

कोई शंका होने पर कृपया ई-मेल आई॰ डी॰ : esic-hqrs@esic.in पर लिखें।

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