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कृपया करें
- अपना कार्य स्थान छोड़ने से पूर्व प्रपत्र् सं. 105 पर अनुमति लें |
- अस्थायी अपंगता हितलाभ की समाप्ति के बाद चिकित्सा बोर्ड द्वारा जाँच के लिए तुरंत आवेदन करें |
- सलाह मिलने पर चिकित्सा निर्देशी/बोर्ड के समक्ष उपस्थित हों |
- आवश्यकता पड़ने पर हितलाभों का लाभ उठाएँ |
- अपने दावा प्रपत्र् में दिनांक सहित अपना पूरा ब्यौरा दें |
- शाखा कार्यालय प्रबंधक आपका मार्गदर्शक है |नकद हितलाभ की प्राप्ति में आई किसी भी कठिनाई के लिए कृपया उनकी सलाह लें |
न करें
- अपना पहचान पत्र् किसी दूसरे को न दें |
- अपने चिकित्सक से अनावश्यक मांगें न करें | चिकित्सक को अन्य व्यक्तियों की भी सहायता करने दें जो कि अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं |
- अपने चिकित्सा प्रमाणपत्र् से छेड़छाड़ न करें | यह एक दंडनीय अपराध है |
- शाखा कार्यालय में अपना चिकित्सा प्रमाणपत्र् जमा कराने में विलंब न करें |
- जो हितलाभ कानूनी तौर पर आपको देय नहीं हैं, उन्हें प्राप्त करने हेतु असत्य कथन या असत्य अभ्यावेदन न दें |
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कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 |
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"कर्मचारियों के लिए बीमारी, प्रसवकालीन और सेवाकाल की स्थिति में कुछ विशेष हितलाभ प्रदान करने तथा उनसे संबन्धित मामलों में उपबंध बनाने हेतु बनाया गया अधिनियम। "
कोई शंका होने पर कृपया ई-मेल आई॰ डी॰ : esic-hqrs@esic.in पर लिखें।
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