कृपया ध्यान रखें
अपना कार्य स्टेशन छोड़ने से पूर्व कृपया फार्म संख्या 105 में अनुमति ले लें ।
अस्थायी अपंगता हितलाभ समाप्त होने के तत्काल बाद चिकित्सा बोर्ड द्वारा जांच के लिए आवेदन प्रस्तुत करें ।
जब निर्देश दिए जाएं तो चिकित्सा निर्देशी/बोर्ड के समक्ष उपस्थित हों ।
हितलाभ तभी लें जब आपको इसकी जरूरत हो ।
अपने दावा फार्म में दिनांक सहित पूर्ण विवरण भरें ।
स्थानीय कार्यालय प्रबंधक आपका मार्गदर्शक है । नकद हितलाभ प्राप्त करने में यदि कोई कठिनाई हो तो कृपया उनकी सलाह लें ।
कृपया ऐसा न करें
अपना पहचान पत्र किसी को न दें ।
अपने डाक्टर से अनावश्यक मांग न करें , वे उन दूसरे रोगियों को भी देख सकें जो अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं ।
चिकित्सा प्रमाण पत्रों में किसी प्रकार का फेरबदल न करें । यह एक दण्डनीय अपराध है ।
चिकित्सा प्रमाण पत्र स्थानीय कार्यालय में जमा करने में देरी न करें ।
ऐसे हितलाभ प्राप्त करने के लिए झूठा विवरण या झूठा आवेदन न दें जोकि कानूनी रूप से आपको देय नहीं है ।
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